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निजी भूमि वक्फ में जोड़ना गलत:हाई कोर्ट ने कहा - सिर्फ अध्यक्ष के कहने से नहीं होगी वक्फ संपत्ति

May 10, 2026 1,399 views 1 min read
निजी भूमि वक्फ में जोड़ना गलत:हाई कोर्ट ने कहा - सिर्फ अध्यक्ष के कहने से नहीं होगी वक्फ संपत्ति

निजी भूमि वक्फ में जोड़ना गलत:हाई कोर्ट ने कहा - सिर्फ अध्यक्ष के कहने से नहीं होगी वक्फ संपत्ति


मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों को लेकर अहम फैसला देते हुए कहा है कि सिर्फ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के निर्देश पर किसी निजी जमीन को वक्फ संपत्ति में शामिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि वक्फ बोर्ड एक बहु-सदस्यीय संस्था है और अध्यक्ष अकेले ‘बोर्ड’ का विकल्प नहीं हो सकते। जस्टिस दीपक खोत ने खालिदा बी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें निजी जमीन को मोहम्मदपुरा गांव स्थित कब्रिस्तान वक्फ की संपत्ति में शामिल कर लिया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने यह जमीन पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिए खरीदी थी। इसके बावजूद वर्ष 2012 में वक्फ के सीईओ ने धारा-41 का हवाला देकर जमीन को वक्फ संपत्ति में जोड़ दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वक्फ अधिनियम के तहत किसी संपत्ति को वक्फ में शामिल करने से पहले राज्य सरकार द्वारा सर्वे और आधिकारिक अधिसूचना जरूरी है।